जमीन की दाखिल खारिज करने में अंचलाधिकारी राजापाकर द्वारा मोटी रकम मांगे जाने पर न्यायालय मे परिवाद दायर।

वैशाली /राजापाकर : प्रखंड क्षेत्र के मीरपुर पतार पंचायत स्थित कर्ण पुरा ग्राम निवासी श्रवण कुमार पंजियार ने विशेष न्यायाधीश अनुसूचित /जनजाति न्यायलय हाजीपुर में अंचलाधिकारी राजापाकर गौरव कुमार के विरुद्ध परिवाद दायर किया हैl जिसमें आरोप लगाया है कि अंचलाधिकारी द्वारा जमीन दाखिल खारिज को ले मोटी रकम नहीं देने पर जाति सूचक गाली देने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट परिवाद में बताया गया है की 5 जनवरी को संतोष शुक्ला से केवाला जमीन लिया था।उसके बाद दाखिल खारिज हेतु ऑनलाइन आवेदन किया।आवेदन उपरांत 7 मई को अंचलाधिकारी निरीक्षण हेतु मीरपुर पतार स्थित धीरेंद्र कुमार मिश्रा के दरवाजे पर आकर मुझे बुलाए तथा बोला कि मैं आपके जमीन का स्थल निरीक्षण करने आया हूं।आपके आवेदन पर रत्नेश शुक्ला ने आपत्ति दिया है।इस पर मैंने बोला कि रत्नेश शुक्ला का उस जमीन से किसी प्रकार का संबंध नहीं है।इस पर अंचलाधिकारी ने बोला कि दाखिल खारिज हो जाएगा पर मोटा रकम देना होगा। आवेदक द्वारा मोटी रकम देने से इंकार किया गया। इस पर गाली गलौज देते हुए बोले की साला दुसाध होकर भूमिहार का जमीन लेता है और मुंह लगाता है।मैंने उनके गाली का विरोध किया तो अंचलाधिकारी द्वारा आवेदक को धक्का देते हुए अपशब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि यहां से चले जाओ नहीं तो जेल भेज देंगे।इस संबंध आवेदक महुआ थाना गया तो केस लेने से इनकार किया। मजबूर होकर न्यायालय में परिवार धार किया है।