BIHAR NEWS : अबैध निजी विद्यालय पर शिक्षा विभाग सख्त,31दिसंबर बाद बिना रजिस्ट्रेशन बाले निजी बिद्यालय संचालित पाए जाने पर एक लाख जुर्माना।

सत्यम ग्राम न्यूज़,वैशाली (बिहार) : जिला शिक्षा पदाधिकारी बीरेन्द्र नारायण ने कई ऐसे विद्यालय  हैँ जो  वैशाली जिले मे बिना संबद्धता प्राप्त किए संचालित किये जा रहे हैं। वैसे विद्यालय को चेतावनी जारी करते हुए  अपने कार्यालय से एक  कार्यालय आदेश जारी किया गया हैँ।

जारी आदेश मे जिक्र किया गया हैँ  की कार्यालय पत्रांक 3110 दिनांक 26.12.2023 एवं पत्रांक 248 दिनांक 27.01.2024 के माध्यम से पूर्व में ई-संबर्द्धन पोर्टल पर पंजीकरण हेतु दिशा निदेश दिया जा चुका था। परन्तु अद्यावधि तक कई विद्यालय बिना संबद्धता प्राप्त किए संचालित किये जा रहे हैं।

प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी कि वैसे निजी विद्यालय जिन्होंने संबद्धता प्राप्त नहीं किया है उनका संचालन दिनांक 31.12.2023 के बाद नहीं होगा।

विदित हो कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (RTE ACT, 2009) की धारा 18 में यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय जो निर्धारित मानक धारित करता हो, सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित नहीं किया जा सकता है।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना पत्रांक 857 दिनांक 08.10.2024 के द्वारा वैसे सभी निजी विद्यालय जिन्होंने संबद्धता प्राप्त नहीं किया है उनके विरुद्ध RTE ACT, 2009 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है।

अतः वैसे सभी निजी विद्यालय जो बिना संबद्धता प्राप्त किए हुए संचालित किया जा रहा है, उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

इसके बावजूद भी यदि विद्यालय संचालन करते हुए पाए जाते है तो जाँचोंपरांत उन्हे नोटिस निर्गत करते हुए उनके विरुद्ध RTE ACT, 2009 की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अन्तर्गत दोषी व्यक्ति / संस्था को 1 लाख रूपये का जुर्माना एवं पत्र निर्गत तिथि से प्रत्येक दिन के लिए 10,000 हजार रूपये जुर्माना किया जाएगा।

वैशाली जिला शिक्षा पदाधिका  ने वैशाली जिले के सभी संबंधित संबद्धता अप्राप्त निजी विद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रतिलिपि प्रेषित किया गया हैँ एवं साथ हीं वैशाली जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ करने का निर्देश दिया गया हैँ। 

जिला पदाधिकारी वैशाली  एवं  निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ हेतु  कार्यालय आदेश की एक प्रतिलिपि कॉपी प्रेषित किया गया हैँ।

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Author: AKHILESH KUMAR

Editor in Chief