शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई:दैनिक उपस्थिति दर्ज में कोताही बरतने के आरोप में एक शिक्षक क़ो किया गया निलंबित।

वैशाली, सत्यम ग्राम न्यूज़ : वैशाली शिक्षा विभाग ने देसरी प्रखंड के शिक्षक पर निलंबन की कार्रवाई किया गया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-77/गो० दिनांक-11.06. 2024 द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को तकनीकी आधारित ई-शिक्षा कोष (E-Shikshakosh) मोबाईल ऐप पर दिनांक-25.06.2024 से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने का आदेश प्राप्त है।

निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव के पत्रांक 2691 दिनांक 26.12.2024 के माध्यम से दैनिक उपस्थिति में छेड़‌छाड़ करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कठोर एवं दण्डानात्मक करवाई करने हेतु निदेश दिया गया हैं। अधोहस्ताक्षरी पत्रांक 211 दिनांक 18.01.2025 के माध्यम से श्री प्रभात कुमार पंकज, विशिष्ट शिक्षक, मध्य विद्यालय, आजमपुर, प्रखंड-देसरी के द्वारा ई-शिक्षाकोष ऐप पर Scanned फोटो के माध्यम से उपस्थिति एवं प्रस्थान दर्ज कर विभाग के साथ धोखाधड़ी करने, विभागीय निदेश के विपरीत कार्य करने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री प्रभात कुमार पंकज के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया।

शिक्षक प्रभात कुमार पंकज को सरकारी कर्मी के आचारण के प्रतिकूल कार्य करने, ई-शिक्षाकोष ऐप पर Scanned फोटो के माध्यम से उपस्थिति एवं प्रस्थान दर्ज कर विभाग के साथ धोखाधड़ी करने, अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के आरोप में, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं संशोधित नियमावली 2024 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से श्री प्रभात कुमार पंकज को निलंबित किया गया है

शिक्षक प्रभात कुमार पंकज के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रा० शि० एवं समग्र शिक्षा, वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, देसरी, वैशाली को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया हैं।

शिक्षक प्रभात कुमार पंकज का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल, वैशाली निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित निलंबन मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किए जाने का आदेश दिया गया है।

शिक्षक प्रभात कुमार रंजन के निलंबन संचिका पर वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली ने अनुमोदन भी किया है।

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Author: AKHILESH KUMAR

Editor in Chief