सत्यम ग्राम न्यूज़, वैशाली /हाजीपुर : भीषण गर्मी को देखते हुए वैशाली जिला अन्तर्गत बढ़ रहे तापमान, विशेष रुप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
यशपाल मीणा, भा० प्र० से०, जिला दण्डाधिकारी, वैशाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत वैशाली जिला के सभी सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रो सहित), निजी विद्यालयों/ निजी कोचिंग संस्थानों में पूर्वाहन 11:00 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 13.05.2025 से दिनांक 20.05.2025 तक प्रतिबंध किया गया हैं।
विद्यालय प्रबंधन को एतद द्वारा निदेश दिया गया है कि वे उपरोक्त उल्लेखित आदेश के अनुरुप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित किया गया है।
उपर्युक्त आदेश दिनांक 13.05.2025 से लागू हो जायेंगे।
यह आदेश आज दिनांक 12.05.2025 को हस्तस्वीर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।
Author: AKHILESH KUMAR
Editor in Chief