प्रभारी प्रधानाचार्य बोले—*”अवैध वसूली नहीं होती, नियम के तहत टीसी जारी किया जाता है”

चेहराकलां, वैशाली | सत्यम ग्राम न्यूज़ | वैशाली जिले के चेहराकलां प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय प्लस-2, रसूलपुर फतह में 10वीं कक्षा के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) जारी करने के नाम पर छात्रों से ₹100 प्रति प्रमाण-पत्र लिए जाने का आरोप सामने आया है।
विद्यालय के 11वीं कक्षा के छात्र आयुष कुमार ने बताया कि उसने इसी विद्यालय से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और 11वीं में भी इसी विद्यालय में नामांकन कराया है। इसके बावजूद उससे 10वीं का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के नाम पर ₹100 लिए गए। छात्र का कहना है कि जब उसी विद्यालय में आगे की पढ़ाई जारी है, तब टीसी जारी करने और उसके लिए राशि लेने का औचित्य समझ से परे है।
इस संबंध में जब विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य रमेश चौधरी से बात की गई तो उन्होंने अवैध वसूली के आरोप से इनकार किया। उनका कहना था कि विद्यालय द्वारा किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रावधान है, चाहे छात्र उसी विद्यालय में आगे पढ़ाई करे या किसी अन्य विद्यालय में नामांकन ले।
हालांकि, यदि छात्रों से राशि ली जा रही है तो यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसके लिए विभागीय स्तर पर कोई निर्धारित शुल्क है या नहीं। मामले को लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
इस संदर्भ मे शिक्षा विभाग चेहराकलां के द्वारा बताया गया की यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित प्रभारी प्रचार्य पर जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा ।
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Author: AKHILESH KUMAR
Editor in Chief