वैशाली में बड़ी कार्रवाई: अवैध नियोजन के आरोप में विशिष्ट शिक्षिका अर्चना कुमारी तत्काल प्रभाव से निलंबित।

वैशाली में अवैध नियुक्ति के मामले में विशिष्ट शिक्षिका अर्चना कुमारी निलंबित, विभागीय जांच शुरू

हाजीपुर (वैशाली) सत्यम ग्राम न्यूज़। वैशाली जिला शिक्षा विभाग ने अवैध नियोजन के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कंचनपुर (बिदुपुर) में कार्यरत विशिष्ट शिक्षिका श्रीमती अर्चना कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) रविन्द्र कुमार द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, शिक्षिका पर शिक्षा मित्र के पद पर अवैध नियोजन का आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

शिकायत के बाद गठित हुई जांच समिति

कार्यालय आदेश के अनुसार यह मामला श्री संतोष कुमार द्वारा दायर परिवाद से शुरू हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चैनपुर मोहम्मदपुर (गोरौल) में कार्यरत अर्चना कुमारी का नियोजन नियमों के विरुद्ध किया गया है।

मामले की जांच के लिए 12 नवंबर 2025 को त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की गई, जिसने 13 जनवरी 2026 को अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को सौंप दी।

पंचायत सचिव की रिपोर्ट में नियुक्ति अवैध

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा कार्यालय ने संबंधित नियोजन इकाई ग्राम पंचायत राज लोदीपुर के पंचायत सचिव से मूल अभिलेखों का मिलान कर रिपोर्ट मांगी। पंचायत सचिव द्वारा 5 जून 2026 को उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट में अर्चना कुमारी का नियोजन पूरी तरह अवैध पाया गया।

स्पष्टीकरण असंतोषजनक, तत्काल निलंबन

रिपोर्ट मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा था। प्राप्त जवाब की समीक्षा के बाद उसे संतोषजनक नहीं माना गया। इसके बाद बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया।

देसरी बनाया गया मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षिका का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, देसरी (वैशाली) निर्धारित किया गया है। इस अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) देय होगा।

जांच पदाधिकारी भी नियुक्त

विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), वैशाली को जांच पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, देसरी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, संबंधित प्रधानाध्यापक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

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AKHILESH KUMAR
Author: AKHILESH KUMAR

Editor in Chief