बालक की मारपीट कर हत्या करने के आरोप में 4 वर्ष जेल में बंद है,पुलिस ने 30 अप्रैल 2020 को आरोप पत्र न्यायालय मे समर्पित किया था |

सत्यम ग्राम न्यूज़ संवाददाता , हाजीपुर : हत्या म्ममले में अपर जिला एवं स्तर न्यायधीश द्वितीय गौरव कमल ने लगभग 4 साल से पूर्व एक नाबालिक लड़का की पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिए जाने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और दस हजार रूपये अर्थ दंड की सजा शुक्रवार को सुनाई है |
अपर लोक अभियोजन शब्द कुमार ने बताया की पन्द्रह अप्रैल २०२० को कटहरा ओपी (वर्तमान कटहरा थाना) क्षेत्र के सलेमपुर डुमरिया ग्राम निवासी मिंटू भगत के बारह बर्षीय पुत्र मुन्नू उर्फ़ आदित्य कुमार को उसके गाँव के ही राम नारायण उर्फ़ भोनू राय ने पीट-पीट कर हत्या कर दिया था इस घटना को ले मृतक आदित्य के पिता ने गोरौल थाना में केस दर्ज कराया था |
पुलिस ने इस मामले में ३० अप्रैल २०२० न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था इस ममाले में राम नरायण उर्फ़ भोनू राये के खिलाफ भादवि की धारा ३०२ के तहद आरोप गठित किया गया था इस मामले में अपर लोक अभियोजन शब्द कुमार के कराए गये अभियोजन पक्ष के छ: साक्षियों के परिक्षण प्रतिपरीक्षण के बाद राम नारायण उर्फ़ भोनू राय को हत्या करने के ममाले में सात जून २०२४ को दोषी करार किया गया था सजा के बिंदु पर सुनबाई के बाद दिन शुक्रवार को उसे आजीवन करावास और अर्थदंड १० रुपये की हजार की सजा सुनाइ गई है |
Author: AKHILESH KUMAR
Editor in Chief