
सत्यम ग्राम न्यूज़,वैशाली /हाजीपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैशाली और स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में हाजीपुर के अरड़ा पूर्वी और पौड़ा मदन सिंह महादलित मांझी टोला में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया।
कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष विजय आनंद तिवारी और अवर न्यायाधीश सह प्राधिकार सचिव रितु कुमारी के निर्देश पर अधिकार मित्र संतोष कुमार के नेतृत्व में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंच- सरपंच प्रदेश महासचिव सह अरड़ा सरपंच नागेश्वर प्रसाद यादव ने की। इस दौरान स्व. कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के सचिव सुधीर कुमार शुक्ला ने बताया कि दुनिया भर में बाल श्रम के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य 14 साल से कम उम्र के बच्चों से श्रम नहीं कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने व समाज में आगे बढ़ाने को लेकर जागरूक करना हैं। कार्यक्रम में अधिकार मित्र संतोष कुमार ने बताया की भारत में बाल श्रम को जहां गैरकानूनी माना गया हैं,वहीं अनुच्छेद 24 के तहत इस पर पाबंदी लगाई गई हैं। अगर कोई नियोक्ता 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कार्य कराता है, उसे 2 साल की कैद और अधिकतम ₹50000 जुर्माने का प्रावधान हैं।
लोगों से बाल श्रम के अभिशाप को समाप्त करने की दिशा में सहयोग करने और बच्चों से संबंधित किसी भी सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करने की अपील की गई।अभियान के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं होटल संचालकों से बच्चों से बाल श्रम नहीं कराने और बाल श्रम रोकने का संकल्प लिया गया।
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Author: AKHILESH KUMAR
Editor in Chief