वैशाली में भूमि विवाद: दाखिल-खारिज मामले में अपर समाहर्ता के आदेश से बढ़ी हलचल, 9 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

चेहराकलां में खाता संख्या 211 और खेसरा संख्या 1168 की जमीन का मामला; वंशावली और विक्रेता के संबंध से जुड़े दस्तावेजों पर उठे सवाल

चेहराकलां/वैशाली। वैशाली जिले के चेहराकलां अंचल अंतर्गत बखरीदोआ गांव में भूमि के दाखिल-खारिज को लेकर चल रहा विवाद अब अंचल कार्यालय से लेकर अपर समाहर्ता, वैशाली के न्यायालय तक पहुंच गया है। खाता संख्या 211 और खेसरा संख्या 1168 से संबंधित दाखिल-खारिज आवेदन संख्या 962/2026-2027 को रद्द करने की मांग उठाई गई है। इस मामले में आवेदक प्रमोद कुमार सिंह ने अंचल अधिकारी के समक्ष आवेदन देने के साथ बिहार सरकार के सहयोग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।

अपर समाहर्ता न्यायालय में पुनरीक्षण वाद लंबित

प्राप्त विवरण के अनुसार, बखरीदोआ निवासी प्रमोद कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय फकीरा सिंह, ने अंचल अधिकारी, चेहराकलां को लिखित आवेदन देकर संबंधित दाखिल-खारिज आवेदन को तत्काल रद्द करने की मांग की है। आवेदक का तर्क है कि विवादित भूमि का सर्वे उनके पिता स्वर्गीय फकीरा सिंह और चाचा हीरा सिंह के नाम से दर्ज है। इसी जमीन से संबंधित मामला पहले से ही अपर समाहर्ता, वैशाली के न्यायालय में लंबित है।

आवेदक के अनुसार, उप समाहर्ता भूमि सुधार, महुआ के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण वाद संख्या 74/2026-2027 अपर समाहर्ता न्यायालय में दर्ज है। ऐसे में आवेदक ने अंचल स्तर पर चल रहे दाखिल-खारिज मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है।

सहयोग पोर्टल पर भी दर्ज कराई शिकायत

इस मामले को लेकर आवेदक ने बिहार सरकार के सहयोग पोर्टल (RTMS) पर पंजीकरण संख्या REF923026 के तहत 4 अक्टूबर 2026 को शिकायत दर्ज कराई। शिकायत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत निजी भूमि विवाद की श्रेणी में दर्ज की गई है।

शिकायत में अपर समाहर्ता न्यायालय में पुनरीक्षण वाद लंबित रहने का हवाला देते हुए अंचल स्तर पर चल रहे दाखिल-खारिज वाद संख्या 962/2026-2027 को निरस्त करने की मांग की गई है।

13 अक्टूबर को अपर समाहर्ता ने अंचल अधिकारी को लिखा पत्र

अपर समाहर्ता, वैशाली की ओर से ज्ञापांक 3069, दिनांक 13 अक्टूबर 2026 के माध्यम से अंचल अधिकारी, चेहराकलां को पत्र जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि उप समाहर्ता भूमि सुधार, महुआ के आदेश से संबंधित पुनरीक्षण वाद संख्या 74/2026-2027 अपर समाहर्ता न्यायालय में दर्ज है। इस वाद में अगली सुनवाई की तिथि 9 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

पत्र में सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या REF923026 के आलोक में अंचल अधिकारी को अपने स्तर से आवश्यक नियमानुकूल कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से जिला राजस्व शाखा को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।

दाखिल-खारिज आवेदन पर आपत्ति, वंशावली की मांग

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अंचल अधिकारी कार्यालय, चेहराकलां में नामांतरण मुकदमा संख्या 962 R27/2026-2027 पर 5 अक्टूबर 2026 को आपत्ति दर्ज की गई थी। हल्का कर्मचारी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच के दौरान जमाबंदी रैयत और विक्रेता के बीच संबंध स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होने की बात सामने आई।

अंचल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध वंशावली प्रस्तुत किए जाने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि दाखिल-खारिज प्रक्रिया में संबंधित दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण बनी हुई है।

अब 9 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें

फिलहाल इस भूमि विवाद में एक ओर आवेदक दाखिल-खारिज आवेदन रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अंचल स्तर पर दस्तावेजों की वैधता और विक्रेता के संबंध की जांच का मुद्दा सामने आया है। अपर समाहर्ता न्यायालय में पुनरीक्षण वाद लंबित रहने के बीच अंचल अधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

अब इस मामले में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई और 9 नवंबर 2026 को निर्धारित न्यायालयी सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, उपलब्ध विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित दाखिल-खारिज आवेदन को अंतिम रूप से रद्द किया गया है या नहीं। भूमि के स्वामित्व और दाखिल-खारिज से जुड़े विवाद का अंतिम निष्कर्ष सक्षम प्राधिकार के आदेश एवं अभिलेखों के परीक्षण पर निर्भर करेगा।

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Author: AKHILESH KUMAR

Editor in Chief