चाट की दुकान से धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया विमुक्त,दुकानदार पर दर्ज हुई प्राथमिकी||

हाजीपुर : बराटी थाना अंतर्गत बिदुपुर स्टेशन स्थित में मेसर्स केसरी एण्ड चार्ट कॉर्नर के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत श्रम प्रवर्तन पदाधिकरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। मालूम हो कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बिदुपुर सुबोध कुमार ने श्रम संसाधन विभाग की ओर से गठित जिला स्तरीय बाल श्रमिक उन्मूलन हेतु धाबा दल द्वारा कृत कार्रवाई के तहत बीते दिन सन्नी कुमार पिता मुन्ना केसरी एन एच 322 जंदाहा रोड बिदुपुर स्टेशन के प्रतिष्ठान में कार्यरत बाल श्रमिक ऋतिक कुमार पिता विनोद राय ग्राम कंचनपुर पोस्ट राजसन थाना बिदुपुर को विमुक्त कराया है। विदित हो कि किसी भी नियोजन में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन प्रतिबंध घोषित है किया गया है।फिर भी मेसर्स केसरी एण्ड चार्ट कॉर्नर द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चा से कार्य लिया जा रहा था जो संज्ञयअपराध है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकरी बिदुपुर ने धारा 3/3 ए (धारा 14 ए)के तहत प्राथमिक की दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग किया है ।इस कार्रवाई से अन्य दुकानदारों में हरकंप मच गया है जो 14 वर्ष से कम बच्चों से कार्य करते हैं।