
सत्यम ग्राम न्यूज़ , हाजीपुर / राजापाकर। आगामी 2 अक्टूबर को अपहृत लड़की बरामद होने के बाद पुलिस ने 164 के बयान के लिए 4 अक्टूबर को हाजीपुर कोर्ट भेजा। जहां लड़की ने लड़का के साथ जाने की बात कही। जिसको लेकर शनिवार को थानाध्यक्ष बीना कुमारी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एवं कागजी प्रक्रिया पूरी कर लड़का के परिजनों को लड़की सोंपा गया।
विदित हो कि 2 अक्टूबर को बखरी बड़ाई गांव ग्राम के स्वर्गीय बहादुर राय के पुत्र हरिंदर राय ने थाने में अपनी नवालिक पुत्री का अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसमें अपनी पुत्री अनु कुमारी के घर से राशन का सामान लाने के क्रम में आदित्य कुमार पिता अनिल राय, अमन कुमार पिता अनिल राय, अभिषेक कुमार पिता अनिल राय ,अजीत कुमार पिता विराज राय के खिलाफ लड़की के अपहरण को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी|
जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष बिणा कुमारी एवं के आईओ आरती कुमारी द्वारा लड़की को गुप्त सूचना पर छापामारी कर 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। जिसे उसी दिन 164 बयान के लिए हाजीपुर कोर्ट भेजा गया था लड़की के सर्टिफिकेट की जांच की गई तो उम्र 18 साल 6 माह पाया गया। उसके बाद कोर्ट में लड़की द्वारा लड़का के साथ जाने की बात कही। लड़की 164 के बयान दर्ज होते ही मामला प्रेम प्रषंग का निकला |
जिसे थाने पर लाया गया और आज कागजी प्रक्रिया पूरी कर लड़की को लड़का के परिजनों को सौपा गया। घटना से आक्रोशित लड़की के परिजन भारी संख्या में थाने पर पहुंचे,लेकिन लड़की के बयान के आधार पर एवं प्रक्रिया के तहत लड़की को लड़का के परिजन को सौपा गया। ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग अपने-अपने ढंग से घटना की व्याख्या कर रहे हैं।
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रिपोर्ट : अखिलेश कुमार,सत्यम ग्राम न्यूज़ नेटवर्क
Author: AKASH CHANDRA VERMA
ब्यूरो चीफ, वैशाली