राजापाकर : सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा गैरकानूनी, सजा का है प्रावधान:अंचलाधिकारी

सत्यम ग्राम न्यूज़,राजापाकर । अंचलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि एसडीएम महुआ द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को हटाने का निर्देश दिया गया है। यह देखा जा रहा है कि अनेक प्रखंडों में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, यह सभी लोगों को पता है कि बिहार में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करना गैर कानूनी है।

ऐसे सभी लोगों को चेतावनी दी जाती है जो भी व्यक्ति सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए हैं सभी अतिक्रमण करने वाले सरकारी भूमि को अभिलंब खाली कर दें अन्यथा उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी  इसमें जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है सरकारी भूमि को खाली करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सभी लोगों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है।

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रिपोर्ट : प्रकाश वर्मा,सत्यम ग्राम न्यूज़ नेटवर्क

AKASH CHANDRA VERMA
Author: AKASH CHANDRA VERMA

ब्यूरो चीफ, वैशाली