वैशाली जिलान्तर्गत विगत 24….

बिहार / वैशाली : जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र मे फाहार अभियुक्त की घर की कुर्की की करवाई मे जिले से ९ घरों की कुर्की की करवाई की गई है गौरतलब हो की
- गोरौल (कटहरा ओ०पी०) थाना जी०आर०सं०-1069/16, टी0आर0सं0-419/23 धारा-138 एन०आई० टी० के अभियुक्त बलजीत कुमार, पे०-जयशंकर राम, सा०-करहटीया बुर्जुग, थाना-कटहरा ओ०पी०, जिला-वैशाली के विरूद्ध विधिवत कूर्की जब्ती का तामिला किया गया।
- भगवानपुर थाना जी०आर०सं०-694/16, टी0आर0सं0-1209/23 धारा-498 (ए) भा०द०वि० के अभियुक्त संजय कुमार, पे०-विश्वनाथ महतो, सा०-कुतुबपुर, थाना-भगवानपुर, जिला-वैशाली के विरूद्ध विधिवत कूर्की जब्ती का तामिला किया गया।
- भगवानपुर थाना एस०टी०आर०सं०-510/18, बलिगॉव थाना-33/18 के अभियूक्त मुस्तफा अंसारी उर्फ लडु मियां, पे०-माहम्मदीन अंसारी, सा०-मियांभेरो, थाना-भगवानपुर, जिला-वैशाली के विरूद्ध विधिवत कूर्की जब्ती का तामिला किया गया।
- नगर थानान्तर्गत धारा-376 (ab) भा०द०वि० एवं पॉक्सो एक्ट के अभियूक्त लालमोहन महतो, पे०-सीता महतो, सा०-रामभद्र, थाना-नगर, जिला-वैशाली के विरूद्ध विधिवत कूर्की जब्ती का तामिला किया गया।
- नगर थाना टी०आर० सं०-28/23, रेल-03/99, घारा-414/34 भा०द०वि० के अभियुक्त 1. बिरबल पासवान, पे०-कुलदेव पासवान, 2. प्रमोद कुमार उर्फ राजकुमार पासवान, पे० रामबाबु पासवान, दोनों सा०-छोटी मरई, थाना-नगर, जिला-वैशाली के विरूद्ध विधिवत कूर्की जब्ती का तामिला किया गया।
- नगर थाना जी०आर० सं0-4798/21, जी0आर0सं0-581/23, धारा-380 भा०द०वि० के अभियुक्त 1. दिनबंधु सहनी, पे०-हरीनाथ सहनी, 2. पुनम देवी, पति-दिनबधु सहनी, देनों सा०-हथसारगंज, थाना-नगर, जिला-वैशाली के विरूद्ध विधिवत कूर्की जब्ती का तामिला किया गया।
- लालगंज थाना सी01 सं0-612/15, टी०आर० सं0-1581/23, धारा-323/427 भा०द०वि० के अभियूक्त 1. नंदा सहनी, पे० रामनाथ सहनी, 2. रामनाथ सहनी, पे०-भगवान सहनी, दोनों सा०-जहानाबाद बसंता, थाना-लालगंज, जिला-वैशाली के विरूद्ध विधिवत कूर्की जब्ती का तामिला किया गया।
- राजापाकड़ (बरॉटी ओ०पी०) थाना जी0आर0सं0-5935/16, टी0आर0सं0-129/23 दिनांक-28.07. 2023, धारा-406/420/323/504 भा०द०वि० के अभियुक्त रामरतन शर्मा, पे० रविभूषण ठाकुर, सा०-अजमतपुर, थाना-बरॉटी ओ०पी०, जिला-वैशाली के विरूद्ध विधिवत कूर्की जब्ती का तामिला किया गया।
- जिला उपभोक्ता आयोग कांड न0-127/2017, धारा-71/72 के अभियुक्त सरिता देवी, पिता-स्व० मोहन पासवान, सा०-भगवानपुर रत्ती, थाना जिला-वैशाली के विरूद्ध विधिवत कूर्की के क्रम में आत्मसर्पण किया।
इस आशय की जानकारी वैशाली आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय से प्रेस रिलीज कर दिया गया है।
क्यों होता है कुर्की की करवाई –
जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से हानि पहुँचता है और उसपर थाने या कोर्ट मे केस दर्ज होता है अनुसाधन होने के वाद कोर्ट नोटिस निश्चित तारीख दर्ज कर जारी करता है उसके बाद भी अभियुक्त कोर्ट के बुलाबे पर नहीं पहुँचता है फरहार रहता है तो कोर्ट आरक्षी अधीक्षक (district supritendent police ) को वारंटी नोटिस अभियुक्त के नाम से जारी होता है और निर्देशित किया जाता है की ससमय गिरफ्तार कोर्ट मे हाजिर करें लेकिन ऐसा नहीं होने पर कोर्ट कुर्की की करवाई कोर्ट के आदेश परकिया जाता है और फरहार अभियुक्त की घर के सम्पति को जप्त और सील किया जाता है।
Author: AKHILESH KUMAR
Editor in Chief
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